July 23, 2025

हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने के बाद फिर यूपीए की बैठक

1 min read
Spread the love

नई दिल्ली – दो दिन की राजनीतिक हलचल के बाद आखिरकार राज्यपाल रमेश बैस ने अपना फैसला सुना दिया. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी. इसकी सूचना केंद्रीय चुनाव आयोग को दी जायेगी।
नियमानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग राज्यपाल के फैसले के आधार पर अधिसूचना जारी करेगा और इसे मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजेगा, जबकि इसकी एक प्रति झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को भेजी जायेगी. अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक नहीं रह जायेंगे. हालांकि, हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि उन्हें डिबार नहीं किया गया है।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *