यूपी विधानसभा उपचुनाव : जानिए सात सीटों पर होने वाले चुनाव में कौन-कौन से दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे मतदाता
1 min readउत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश की सात विधान सभा सीटों पर तीन नवम्बर को उप चुनाव मतदान (नौगावां सादात, बुलन्दशहर, टुण्डला (अ0जा0), -बांगरमऊ, -घाटमपुर (अ0जा0),-देवरिया तथा-मल्हनी विधान सभा) निर्वाचन क्षेत्रों के उप चुनाव के लिए होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यह जानकारी देते हुए श्री शुक्ला ने बताया कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पित फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य-केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लि. कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र एवं सांसदों, विधायकों / विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र मान्य होगा।
श्री शुक्ला ने बताया कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
उपचुनाव वाले जिलों में कल सवेतन अवकाश
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने बताया कि शासन ने विधानसभा के उप चुनाव वाले जिलों के विधान सभा क्षेत्रों में संचालित कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश प्रदान किया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि विधान सभा उप निर्वाचन के दौरान मतदान के दिन तीन नवम्बर को ऐसे कारखानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हे सवेतन अवकाश दिया गया है तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन इन कर्मचारियों से काम नहीं लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार विधानसभा उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में मतदान के दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा, जिससे कि ऐसी दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कार्य करने वाले मतदान कर सकें।