मोदी और शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट
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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की उस याचिका पर कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई थी. देव ने अपनी याचिका में कोर्ट से पीएम मोदी और शाह के कथित हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग को उचित कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और शाह को क्लीन चिट दे चुका है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि याचिका में चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की गई थी, जिसका EC ने पहले ही निपटारा कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो वह पीएम मोदी और अमित शाह को दिए गए प्रत्येक क्लीन चिट को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर कर सकती है.
सुष्मिता देव ने अपनी याचिका में कहा था पीएम मोदी और अमित शाह ने हेट स्पीच दिया है और चुनाव आचार संहिता के खिलाफ जाकर सशस्त्र बलों का आह्वान किया है.