चित्रकूट नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों की नो-एंट्री एसडीएम मझगवां ने जारी किये आदेश
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सतना – धार्मिक नगरी चित्रकूट में श्रद्धालुओं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र में मध्यम व भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मझगवां महिपाल सिंह गुर्जर द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 2015 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अब प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सभी मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ट्रक, लोडिंग वाहन और मालवाहक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बिना अनुमति नगर परिषद सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन ने बताया कि धार्मिक नगरी होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। निर्धारित नो-एंट्री प्वाइंट में पीली कोठी तिराहा, यू.पी.-एम.पी. बॉर्डर लगा तिराहा, वन देवी के पास तथा रजौला तिराहा ग्रामोदय विश्वविद्यालय रोड व रजौला बायपास रोड को बनाया गया है। शासकीय कार्यों से जुड़े वाहन जैसे पीडीएस के तहत गेहूं परिवहन, दुग्ध वाहन, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तथा अन्य सरकारी विभागों के वाहनों को आदेश से छूट दी गई है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर लिखित अनुमति लेकर सीमित समय के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। यह आदेश 13 फरवरी से प्रभावशील रहेगा।
भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश
