March 13, 2025

राफेल सौदा: सरकार को बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा नहीं मिली कोई अनियमितता

1 min read
Spread the love

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल डील मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ ने फैसला सुनाया.

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है. उन्हें विमानों की खरीद के एनडीए सरकार के फैसले में कोई अनियमितता नहीं मिली. राफेल सौदे में उन्हें कोई संदेह नहीं है. विमान देश की जरूरत है और इसकी खरीद प्रक्रिया को लेकर हम संतुष्ट हैं. कोर्ट के लिए यह सही नहीं है कि वह एक अपीलीय प्राधिकारी बने और सभी पहलुओं की जांच करे.’ कोर्ट ने सौदे में कंपनी के फायदे के आरोपों पर कहा, ‘हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि कोई कॉमर्शल पक्षपात हुआ हो.’

आप को बताते चले कि इस सौदे में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुये सबसे पहले वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी. जिसके बाद वकील विनीत ढांडा ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस सौदे की जांच कराने का अनुरोध किया था. आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी याचाकि दायर की थी. बीजेपी के दो पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के साथ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी एक अलग याचिका दायर की थी. कोर्ट ने आज इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *