वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश
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सतना –जिले में वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाने को लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 50 के अनुसार सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के बाद निर्मित वाहनों में एचएसआरपी पहले से लगी होती है, जबकि उससे पहले के वाहनों में वाहन मालिकों को अधिकृत एजेंसियों या एसआईएएम के माध्यम से एचएसआरपी लगवाना होगा। परिवहन विभाग ने बताया कि कई वाहन मालिकों द्वारा अभी तक एचएसआरपी नहीं लगवाई गई है, जिससे वाहन संबंधी कार्यों में परेशानी आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिले के सभी वाहन डीलरों को निर्देशित किया गया है कि आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर वाहन में एचएसआरपी लगाकर पोर्टल पर अपडेट करें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित डीलर की आईडी ब्लॉक कर उच्च कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। साथ ही वाहन मालिकों को भी शासन के निर्देशानुसार अपने वाहनों में शीघ्र एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनके वाहन संबंधी कार्य पोर्टल पर लॉक रहने के कारण नहीं हो पाएंगे, जिससे वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी वाहन स्वामियों से जल्द से जल्द एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की गई है।
भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश
