April 19, 2024

राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल बाद सभी दोषी हुए रिहा

1 min read
Spread the love

नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया। इस मामले में दोषी नलिनी और रविचंद्रन 30 साल से उम्रकैद की सजा काट रहे थे। मालूम हो कि राजीव गांधी पर चुनावी रैली के दौरान श्रीपेरबंदूर में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 1998 में 26 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस मामले में कई बदलाव आए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई दोषियों की सजा कम कर दी तो कुछ दोषियों को रिहा भी कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में अब छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इस हत्याकांड में सजा काट रहे सभी दोषी जेल से रिहा हो गए है।
राजीव गांधी हत्याकांड का घटनाक्रम 1991- तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनावी रैली में आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई।
28 जनवरी 1998- पूनामल्लई ट्रायल कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन सहित 26 आरोपियों को दोषी ठहराया और सभी को मौत की सजा सुनाई।
1999- सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी समेत 4 दोषियों के लिए मौत की सजा की पुष्टि की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने तीन दोषियों की मौत की सजा को भी कम कर दिया। अदालत ने 19 अन्य को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया।
2000- तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की कैबिनेट ने नलिनी की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की सिफारिश की। कैबिनेट के इस फैसले को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी।
2011- दोषी पेरारिवलन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
2014- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा 11 साल देरी से दया याचिका पर फैसला करने के आधार पर पेरारिवलन की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।
11 नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने छह दोषियों को जेल में अच्छे आचरण के कारण किया रिहा।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved Powered By Fox Tech Solution | Newsphere by AF themes.