रिजवी खान मोहल्ले में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण का प्रयास, पुलिस ने रुकवाया
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रिजवी खान मोहल्ले की विवादित भूमि पर अवैध बिक्री का आरोप, मामले पहले से न्यायालय में लंबित
जौनपुर – नगर के मोहल्ला रिजवी खान में सार्वजनिक भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण के प्रयास को पुलिस ने समय रहते रुकवा दिया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि भूमि का उपयोग वर्षों से नाले की निकासी और आवागमन के लिए किया जा रहा था। आरोप है कि भूमि को फर्जीवाड़े के माध्यम से बेचकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और प्रशासन ने पहले से निर्माण पर रोक लगाया था।
स्थानीय लोगों के अनुसार, विवादित भूमि पिछले लगभग छह-सात दशकों से क्षेत्रवासियों के आवागमन तथा नाले के पानी की निकासी के लिए उपयोग में रही है। उनका कहना है कि वर्ष 1966 में अपर सत्र न्यायाधीश ने इसे सार्वजनिक भूमि घोषित किया था।
आरोप है कि इसके बावजूद फिरोज अहमद ने इस भूमि को अपनी संपत्ति बताकर राजेश गुप्ता के नाम विक्रय कर दिया। इस संबंध में धोखाधड़ी और कूटरचना सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक आरोपी जेल भी गया था और फिलहाल जमानत पर है, जबकि आपराधिक मुकदमा सीजेएम न्यायालय में लंबित है।
शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि विवेचना के दौरान दाखिल चार्जशीट में विवेचक ने उल्लेख किया है कि मकान संख्या 323 का हवाला देकर उससे सटी सरकारी/सार्वजनिक भूमि का विक्रय किया गया।
भूमि के संरक्षण के लिए स्थानीय नागरिकों ने सिविल न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में वाद तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में वाद संख्या 68/25 वर्तमान में विचाराधीन हैं। इससे पहले भी कब्जे के प्रयास की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम ने स्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद 27.4.2025 को उपजिलाधिकारी सदर ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त किए बिना विवादित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।
मोहल्लावासियों का आरोप है कि हाल ही में इन निर्देशों की अनदेखी करते हुए दोबारा निर्माण शुरू किया गया। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य तत्काल रुकवा दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रही।
स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, न्यायालय एवं प्रशासनिक आदेशों का सख्ती से पालन कराने तथा पूरे प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।
अमरजीत सिटी रिपोर्टर भारत विमर्श जौनपुर उत्तर प्रदेश।
