‘लव जिहाद’ पर कानून बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज का कई संगठनों ने माना आभार, दिया सीएम हाऊस में धन्यवाद ज्ञापन
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दतिया। सीएम शिवराज ने कहा- वे प्यार के नाम पर कोई जिहाद नहीं होने देंगे
भोपाल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ पहले ही लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश में सख्त कानून बनाने का एलान किया है, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर मंत्रालय में इसे लेकर बैठक भी हो चुकी है। इस मामले को लेकर अब सीएम शिवराज को धन्यवाद ज्ञापन देने हिन्दू जागरण मंच, विश्व हिन्दू परिषद, धर्मजागरण एवं अधिवक्ता परिषद सामने आए हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने का एलान कर चुके हैं। यूपी सरकार गत मंगलवार को ही इसे लेकर ‘उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ लायी है। मप्र सीएम हाऊस में ज्ञापन देने बुधवार को विश्व हिन्दू परिषद से मध्य क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी, हिन्दू जागरण मंच से मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष राजीव दण्डोतिया, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. मनीष उपाध्याय, मालवा प्रांत संगठन मंत्री राजेश भार्गव, धर्म जागरण से मध्य भारत प्रांत प्रमुख जितेन्द्र राठौर एवं अधिवक्ता परिषद से मध्य क्षेत्र मंत्री दीपेन्द्र सिंह कुशवाह तथा मध्य भारत प्रांत मंत्री रविन्द्र उपस्थित थे । वहीं ज्ञापन देते समय सीएम शिवराज के साथ भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी उपस्थित थे।
इस संबंध में सीएम हाऊस पहुंचकर ‘हिन्दू जागरण मंच’ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना और धन्यवाद ज्ञापित किया है। अपने धन्यवाद ज्ञापन में मंच द्वारा कहा गया है कि महोदय, सर्वप्रथम हिन्दू जागरण मंच आपके इस निर्णय का ह्दय स्वागत करता है कि आपकी सरकार ”लव जिहाद”जैसे विषय को लेकर संवेदनशील है और जल्द इसके विरोध में सख्त कानून बनाने जा रही है। वास्तव में मध्य प्रदेश में जो आपके ही यहां का शासकीय आंकड़ा है अकेले भोपाल में प्रतिसप्ताह 04 आवेदन धर्म परिवर्तन के आते हैं।
वहीं, चोरी छिपे बेटियों को बहला-फुसलाकर भगाने के अनगिनत मामले सामने आते हैं। यह तो सिर्फ राजधानी भोपाल की स्थिति है। इसी तरह से यदि 52 जिलों को इससे जोड़कर देखा जाए तो सेकड़ों बेटियों को इस ”लव जिहाद” का षड्यंत्र पूर्वक शिकार बनाया जा रहा है। बालिगों के कानूनी आवेदनों को छोड़ दिया जाए तो आए दिन ऐसे तामम मामले सामने आते हैं, जिसमें हिन्दू बेटियों को 18 वर्ष पूर्ण करने के पहले ही भगाकर ले जाया जाता है। ऐसे मामलों में कईयों की तो अब तक जानकारी भी नहीं लग सकी है।
इसमें कहा गया है कि प्रेम करना गुनाह नहीं, लेकिन इसके लिए हिन्दू पहचान रखकर षड्यंत्र कर प्रेम का नाटक करने को अवश्य ही हिन्दू जागरण मंच गुनाह मानता है, ऐसे में इसे आपने रोकने के लिए जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम सभी ”हिन्दू जागरण मंच” के सदस्य आपका ह्दय से स्वागत करते हैं।
उधर, राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 10 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा । हालांकि गृहमंत्री डॉ. मिश्रा के अनुसार स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा । गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।
शानू मिश्रा की रिपोर्ट, भारत विमर्श दतिया