सीएम नीतीश कुमार पर नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा, कोर्ट ने दी राहत
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 28 साल पुराने हत्या के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए मामले को रद्द कर दिया है। हाइकोर्ट के जज ए. अमान्नुल्लाह ने इस मामले पर 31 जनवरी 2019 को सभी पक्षों की दलीलें सुनी थी, उसके बाद अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीएम नीतीश कुमार के विरूद्ध हत्या के मुकदमे को ही रद्द कर दिया।
क्या है मामला ?
16 नवंबर 1991 को लोकसभा चुनाव के दौरान पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थानार्तंगत सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। दर्ज प्राथमिकी में बाढ़ के तत्कालीन एसीजेएम ने वर्ष 2009 में दायर परिवाद पत्र के आधार पर नीतीश कुमार के विरूद्ध संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी मामले को रद्द कराने के लिए 2009 में याचिका दायर किया था। आज अदालत ने मामले को रद्द कर दिया।