शहरों में 14 से पॉलिथीन पर लगेगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर एक लाख जुर्माना
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Patna-Apr.26,2018-Bihar Chief Minister Nitish Kumar along with Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi is holding state level vigilance and monitoring Committee meeting organized by Sc/St Welfare department at CM Secretariat in Patna. Photo by � Sonu Kishan.
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बिहार में पॉलिथीन कैरीबैग को प्रतिबंधित कर दिया गया। पटना के अलावा सूबे के शहरी क्षेत्रों में 14 दिसंबर से पॉलिथीन कैरीबैग प्रतिबंधित हो जायेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 60 दिनों के बाद पॉलिथीन कैरीबैग प्रतिबंधित होंगे। कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बतया कि, ‘मंत्रिमंडल में लिये गए फैसलों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 14 दिसंबर से पॉलिथीन कैरिबैग पर प्रतिबंध लगाये जाने पर मुहर लगा दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फैसले के गजट में प्रकाशन के 60 दिनों बाद पॉलिथीन कैरीबैग प्रतिबंधित हो जायेंगे।
प्रधान सचिव ने प्रतिबंध के उल्लंघन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का पॉलिथीन कैरीबैग प्रयोग करते पकड़ा जायेगा तो एक लाख जुर्माना और पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।