July 27, 2025

मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई निदेशक के छुट्टी को बताया अवैध

1 min read
Spread the love

दिल्ली: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को अवैध बताया. उन्होंने इसे सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए इसके खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है. लोकसभा में खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है. इस मुद्दे पर राहुल गांधी के नेतृत्व कांग्रेस सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी कर चुकी है.

सीबीआई के दो अफसरों के बीच की लड़ाई मीडिया में आने के बाद से सरकार को विपछ ने घेर रखा है. सीबीआई के भीतर की जंग खुलकर पब्लिक में आने के बाद मोदी सरकार ने बिना समिति से राय लिए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया.

कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा की केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं है. खड़गे ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्यवाही अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन भी है.’
आप को बताते चले की खड़गे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य भी हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *