अगर कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट
1 min readनई दिल्ली – बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी।विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है, क्योंकि वह आरोपी है? “किसी पिता का बेटा उद्दंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना! यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है” “हम इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करेंगे, जो पूरे देश भर में लागू होगा।
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