रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध
1 min readसतना – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के लिये की गई घोषणा के फलस्वरुप सरपंच और पंच पदों के लिये रिक्त ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सतना और मैहर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त सरपंच और पंच पद के लिये निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रात्रि 10 बजे के पश्चात लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। जबकि विशेष परिस्थितियों में रात्रि 10 बजे के पश्चात सार्वजनिक सभा और रैली में लाउडस्पीकर का उपयोग करने अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व किसी भी प्रकार से लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेगें। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि और समय अंकित करेगें। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थिति रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी को सौपे जा सकते हैं। लेकिन उपयोग की अनुमति केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र का किसी वाहन मे किया जाना है, तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विवरण देते हुये आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन मे भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दंडनीय अपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारी को पृष्ठांकित की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य मे संलग्न अधिकारियो एवं पुलिस अधिकारियो, जिन्हे की कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यक है, उन पर प्रभावशील नही होगा।
भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश