मोदी सरनेम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रारम्भ…
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दिल्ली- कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा सुनवाई कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक वाली याचिका अदालत मंजूर कर लेती है, तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी।
जस्टिस गवई ने कहा कि यह गुजरात हाई कोर्ट का 100 से भी ज्यादा पेज का एक विस्तृत आदेश है। उन्होंने शिकायकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया। वहीं सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है।
भाजपा विधायक और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने एक कैविएट दायर की थी, जिसमें अपना पक्ष रखने का मौका देने का अनुरोध किया गया है। कैविएट एक वादी द्वारा अपीलीय अदालत को प्रस्तुत किए गए नोटिस के रूप में कार्य करता है, जो किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई की इच्छा रखता है, जो निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देता है।
भारत विमर्श भोपाल म.प्र.