September 21, 2024

हिजाब विवाद पर SC ने सुनाया फैसला अब होगी बड़ी बेंच में सुनवाई

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कर्नाटक – कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस फैसले पर कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब और बुर्का नहीं पहनने की मांग कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में आज 13 अक्तूबर, 2022 को कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया गया। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के साथ प्रवेश पर बैन के इस मामले में जस्टिस धूलिया और जस्टिस हमेंत गुप्ता की बेंच ने दोनों पक्ष का तर्क सुनते हुए 10 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 22 सितंबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया लेकिन दोनों ही जजों की राय मामले पर अलग-अलग सामने आई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि हिजाब विवाद में आगे क्या होगा?
मुख्य न्ययाधीश के पास जाएगा मामला
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि इस मामले को अब उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। इस मामले पर याचिकाकर्ता पक्ष के वकील, एडवोकेट, एजाज मकबूल ने कहा कि कोर्ट के आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा कहता है कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक बड़ी बेंच या किसी अन्य बेंच के गठन के लिए रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने भी कहा कि आज का फैसला एक खंडित फैसला है। जिसे देखते हुए बेंच ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। यानी की अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक बड़ी बेंच का गठन कर सकते हैं, जो इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी।
सुनवाई में इन्होंने दिए तर्क
कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के साथ प्रवेश पर बैन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर 10 दिनों में याचिकाकर्ता पक्ष के 21 वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने प्रतिवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष अपने तर्क दिए।
कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा
इस मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता वरुन सिन्हा ने कहा कि क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है। यानी की कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के साथ प्रवेश पर बैन भी जारी रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर निर्भर करेगा कि हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा या समाप्त होगा।
जस्टिस धूलिया ने ये तर्क दिए
जस्टिस हिमांशु धूलिया ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि इस विवाद में आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा जरूरी नहीं थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर गलत रास्ता अपनाया। यह पूरी तरह से अपनी पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। इन क्षेत्रों की लड़कियां पहले घर का काम करती है फिर स्कूल जाती हैं। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल था बालिकाओं की शिक्षा। क्या हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? मेरे मन में यही सवाल था। मैंने 5 फरवरी के सरकारी आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए हैं। मैंने सम्मानपूर्वक मतभेद किया है। यह केवल अनुच्छेद 19, और 25 से संबंधित मामला था। यह पसंद की बात है, कुछ ज्यादा नहीं और कुछ कम नहीं।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या कहा?
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा कि हमारी राय अलग है। मेरे आदेश में 11 सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत वस्त्र चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? क्या इस मामले को संविधान बेंच को भेजा जाए? क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्रों के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है? क्या सरकार के आदेश से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक अभ्यास का सही हिस्सा पहन रहा है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? मेरे अनुसार उत्तर अपीलकर्ता के खिलाफ है। मेरे अनुसार उत्तर अपीलकर्ता के विरुद्ध है। मैं अपील खारिज करता हूं। अलग-अलग राय को देखते हुए मामले को उचित दिशा-निर्देशों के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाए।
कर्नाटक सरकार क्या बोली?
कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस फैसले पर कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब और बुर्का नहीं पहनने की मांग कर रही हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अंतरिम समय में लागू रहेगा। मंत्री से शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का समर्थन करने वाले संगठनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे हमेशा इस समाज को बांटना चाहेंगे। वे समाज को बांटने के लिए हिजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कर्नाटक पुलिस का भी आया बयान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय हकय ने बताया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पुलिस की पिकेटिंग और निरंतर गश्त जैसे उपाय किए जा रहे हैं। समाज में मौजूदा शांति को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
कांग्रेस नेता चयराम रमेश ने दिया बयान
हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब कांग्रेस पार्टी का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले का मतलब है कि मामला उस अदालत का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। इस बीच भारत जोड़ी यात्रा बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही की मांग करती रहेगी।
असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया बयान
पूरे मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- मैं कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली लड़कियों के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रहा था। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना आखिरकार पसंद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में से एक का फैसला हिजाब के पक्ष में था। मेरे हिसाब से हाई कोर्ट का निर्णय कानून के मामले में खराब था और कुरआन की बातों को गलत तरह से पढ़ा। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही क्योंकि कुरआन में अल्लाह ने उन्हें कहा है। BJP ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश

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