April 20, 2024

सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने भेजा समन

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नई दिल्ली- प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। 8 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने पेश होने के लिए वक्त दिए जाने की मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी विदेश में हैं और उन्होंने पेशी के लिए दूसरी तारीख देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं और सामना करेंगे। उन्होंने कहा है कि सोनिया गाधी खुद ईडी के दफ्तर जाएंगी और सभी सवालों के जवाब देगी। आपको बता दें कि इस केस को 2015 में जांच एजेंसी ने बंद कर दिया था।
सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष 2012 में शिकायत दर्ज कराई थी 
2012 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि  यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को ‘दुर्भावनापूर्ण’ तरीके से ‘हड़प’ लिया था।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा नामजद 
स्वामी के नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को नामजद किया गया है।
इस केस में पहला समन: ईडी 
ईडी के मुताबिक, यह इस केस में पहला समन है। इस मामले में उन कांग्रेस नेताओं के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं, जो नेशनल हेराल्ड और AJL में पदाधिकारी थे। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से AJL द्वारा अधिग्रहित कथित अवैध संपत्तियों के मामले में पूछताछ होगी। 
सोनिया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी 
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए स्वामी से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।  19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।  2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी।  
सिंघवी बोले- डराने और धमकाने का हो रहा काम, पर झुकेंगे नहीं
गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के समन के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘नेशनल हेराल्ड मामले में साजिश के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ED ने नोटिस भेजा है। लेकिन हम डरेंगे नही, झुकेंगे नहीं… सीना ठोक कर लड़ेंगे।’ अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा पर अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगया है।
12 अप्रैल को पवन बंसल से भी हुई थी पूछताछ
इससे पहले 12 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता पवन बंसल से पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे वित्तीय लेन-देन सहित कई पहलुओं को लेकर सवाल किए गए थे।
जानिए नेशनल हेराल्ड के बारे में
नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी।  एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (AJL) नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था. इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज (दोनों अब मृतक) के पास थी। 
कांग्रेस ने माफ कर दिया 90 करोड़ का लोन
टीएजेएल के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर ‘यंग इंडियन ‘ को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था।  9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गए।  इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया।  यानी ‘यंग इंडियन’ को मुफ्त में टीएजेएल का स्वामित्व मिल गया।  
नेशनल हेराल्ड मामला
नवंबर 2012 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा ऑस्कर फर्नांडीस सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए।
-26 जून को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी की।
-2014 में ईडी ने केस दर्ज किया और इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया, 2019 में केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की।
-2015 में सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई लेकिन 2018 में गांधी परिवार को इस  मामले में करारा झटका मिला कोर्ट में आयकर विभाग की नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।
-2018 में कांग्रेस ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
-सोनिया और राहुल गांधी को 19 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में जमानत दे दी थी। 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी पांच आरोपियों (सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस और सुमन दुबे) को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। 
2018 में, केंद्र ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने और हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था, क्योंकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। एलएंडडीओ चाहता था कि एजेएल 15 नवंबर, 2018 तक कब्जा सौंप दे। बेदखली के आदेश में दावा किया गया था कि इमारत का इस्तेमाल पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। हालांकि, 5 अप्रैल, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश

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