April 29, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशा माना, पुलिस को दी हिदायतें

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दिल्ली –सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई यौनकर्मी बालिग है और अपनी इच्छा से इस पेशे में है तो पुलिस को उसे तंग नहीं करना चाहिए, सेक्स वर्क को एक ‘पेशा’ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनन इस प्रोफ़ेशन को भी सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, अदालत ने ये भी कहा है कि जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाए तो यौनकर्मियों को गिरफ़्तार या दंडित नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए, आर्टिकल 21 का हवाला दिया, कोर्ट ने कहा कि पेशा चाहे जो भी हो, इस देश में हर व्यक्ति को संविधान एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है।

भारत विमर्श भोपाल म ०प्र ०

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