R.T.O. ऑफिस में वाहन आवेदकों को जाने की व्यवस्थ हुई समाप्त
1 min readघर बैठे करे आवेदन, डिजिटल रूप में अपलोड होंगे सिग्नेचर व डॉक्यूमेंट
जौनपुर ब्यूरो : सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) एस0पी0 सिंह ने बताया कि शासन द्वारा डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन हेतु डिजिटल सिग्नेचर सहित डाक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा कर दिया गया है जिसमें कार्यालय में फिजिकल फाइल लाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है एवं वाहन विक्रेताओं को नये ट्रेड सर्टिफिकेट/नवीनीकरण आनलाइन सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध है, वाहन से सम्बन्धित निम्न सात सेवाओं में डाॅक्यूमेंट अपलोड एवं स्लाॅट अप्वाइंटमेंट की सुविधा कर दी गयी है जो इस प्रकार है, पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति, पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन, हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण, पंजीयन पुस्तिका का नवीनीकरण, स्वामित्व अन्तरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नये परमिट (सविच को प्रतिनिधायित अधिकारों के अन्तर्गत) परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी व्याह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट जारी करने की एन्ड टू एन्ड व्यवस्था लागू कर दी गयी है। आवेदकों को कार्यालय आने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। वाहनांे की पंजीयन पुस्तिका, स्वस्थता प्रमाण पत्र, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का आनलाइन प्रिन्ट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध वाहनों के प्रति ’प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण पत्र’ (पीयूसीसी) जारी करने हेतु प्रदूषण केन्द्र स्थापित करने के लिये नये आवेदन/नवीनीकरण आदि की आनलाइन सुविधा पूरे प्रदेश में एन्ड टू एन्ड लागू कर दी गयी है। वाहन एवं सारथी सम्बन्धी 25 सेवाए दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गयी है। आवेदक स्तर पर ड्रिल-डाउन सुविधा उपलब्ध समस्त सेवायें जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। कार्यो के निस्तारण की अवधि सात कार्य दिवस निर्धारित की गयी है। ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं के आवेदकों की सुविधा हेतु जनपद गाजियाबाद एवं लखनऊ में ट्रायल रन पर प्रथम चरण में टोकन व्यवस्था लागू है।
संदीप कुमार ,भारत विमर्श न्यूज़ जौनपुर