पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का निर्देश
1 min readबिहार: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर पर पटना हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि आनंद किशोर बोर्ड के चेयरमैन पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष यदि हाई कोर्ट के आदेश को समझ नहीं सकते तो वे पद पर बने रहने लायक नहीं, अगर वो समझ कर जानबूझकर वो काम कर रहे है, तब वे हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं. पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया.
पटना हाई कोर्ट ने पांच स्कूलों की तरफ से दायर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर पर प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट की अवमानना का मामला बनते देख उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने श्रीरामचंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल व अन्य चार स्कूलों की ओर से दायर रिट याचिका को सुनते हुए आनन्द किशोर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया. साथ ही परीक्षा समिति के अध्यक्ष को अवमानना के आरोप गठन को लेकर 8 अक्टूबर तक अपना जवाब भी दायर करना होगा. मामला इन पांच स्कूलों के एफिलिएशन का था.
आपको बताते चले कि करीब ढाई सौ स्कूलों का एफिलिएशन परीक्षा बोर्ड ने पिछले वर्ष अलग-अलग आदेशों से रद्द कर दिया था. पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने उन सभी स्कूलों की एफिलिएशन की रद्द करने के आदेश को अवैध पाते हुए निरस्त कर दिया था. यहां तक कि दो जजों की खण्डपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा केवल परीक्षा समिति को इतनी छूट दी कि इन स्कूलों की संबद्धता को लेकर फिर से नया आदेश नियमानुसार पारित कर सकती है. हाई कोर्ट द्वारा इन स्कूलों के एफिलिएशन के रद्द करने के आदेश को निरस्त होने के बाद इन स्कूलों का एफिलिएशन पुनः बहाल हो जाता है.
जबकि परीक्षा समिति कोर्ट के आदेश को सिर्फ अस्वीकार किया बल्कि हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता के स्कूलों का एफिलिएशन नहीं माना जा सकता है. इसलिए इंटर कक्षाओं में ऑनलाइन दाखिले की सुविधा से भी इन स्कूलों को वंचित रखा गया. तब ये पांच स्कूल हाई कोर्ट में फिर से आये. हाई कोर्ट आदेश के प्रति परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की ऐसी अवज्ञाकारी रुख को देखते हुए न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अध्यक्ष आनन्द किशोर के खिलाफ अवमानना वाद स्वतः दायर करने का आदेश हाई कोर्ट प्रशासन को दिया.