बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण पर रोक
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चित्रकूट – नगर परिषद चित्रकूट द्वारा आम नागरिकों, भूमिस्वामियों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में 29 एवं 30 अगस्त 2026 को आई भीषण बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए नदी के तटीय, बाढ़ प्रभावित एवं संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, भूमि विकास अथवा भवन निर्माण,पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया जाए।
नगर परिषद के अनुसार, उक्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति, स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
बिना पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृति के निर्माण, पुनर्निर्माण या प्लॉटिंग का कार्य किया जाना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जावेद मोहम्मद विशेष संवाददाता भारत विमर्श चित्रकूट मध्य प्रदेश।
