August 31, 2026

पुलिया क्षतिग्रस्त होने से चित्रकूट-सतना मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद

1 min read
पुलिया क्षतिग्रस्त होने से चित्रकूट-सतना मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद
Spread the love

भारी वाहनों के लिए नागौद-कालिंजर मार्ग से किया गया डायवर्जन, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

सतन – चित्रकूट क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति के बीच चित्रकूट-सतना मार्ग पर स्थित पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जन-धन की सुरक्षा को देखते हुए पुलिया की मरम्मत और सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट, सतना द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार चित्रकूट से सतना तथा सतना से चित्रकूट की ओर आने-जाने वाले सभी भारी वाहन नागौद-कालिंजर मार्ग का उपयोग करेंगे। इसमें भारी मालवाहक वाहन, ट्रक, ट्रेलर सहित अन्य भारी वाहन शामिल हैं।
प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स, यातायात संकेतों और दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। बाढ़ अथवा तेज जल प्रवाह के दौरान किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम न लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों अथवा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के इस निर्णय का उद्देश्य क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण संभावित दुर्घटना को रोकना और बाढ़ की विषम परिस्थितियों में आम लोगों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed