गुटका और सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर
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पुलिस काटेगी गुटखा और सिगरेट पीने वालों का चालान, डीएम पुलकित गर्ग ने दी जानकारी
चित्रकूट उप्र – जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर 28 चालान और ₹4,650 का जुर्माना वसूला गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कोटपा अधिनियम, 2003 के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 26 जुलाई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 28 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे ₹4,650 का जुर्माना वसूला गया। जिसमें कोतवाली कर्वी – 6 चालान, ₹1,200 जुर्माना
भरतकूप – 3 चालान, ₹600 जुर्माना
राजापुर – 3 चालान, ₹500 जुर्माना
पहाड़ी – 1 चालान, ₹100 जुर्माना
मऊ – 10 चालान, ₹2,000 जुर्माना
बरगढ़ – 5 चालान, ₹250 जुर्माना

साथ ही चित्रकूट पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से बचें तथा कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
भारत विमर्श उत्तर प्रदेश
