परमिट समय चक्र परिवर्तन के लिए देना होगा नियमानुसार आवेदन
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परमिट समय चक्र परिवर्तन के लिए देना होगा नियमानुसार आवेदन
सतना – मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 72 एवं 80 के प्रावधान के अनुसार बस ऑपरेटर्स को परमिट समय चक्र में परिवर्तन के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को विधिवत आवेदन करना होगा। उनका यथोचित निराकरण आरटीए द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। कमिश्नर एवं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी बीएस जामोद ने सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस कोमें पत्र भेजकर संभाग के सभी जिलों के आरटीओ को प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश
