बाल विवाह रोकथाम के लिए कलेक्टर की अपील
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सतना – महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने एवं जनसामान्य की मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रदेश में लाडो अभियान संचालित किया जा रहा है। आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया विवाह मुहूतों के अवसर पर सामूहिक विवाह संपन्न होता है। जिसमें बाल विवाह होने की संभावना होती है। विवाह के अवसरों पर विशेष रूप से सामूहिक विवाहों की निगरानी रखते हुए बाल विवाह रोकथाम हेतु कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार आंगनवाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की जानकारी एकत्रित कर सूची तैयार की जायेगी। ग्राम स्तर पर, विकासखण्ड स्तर बाल विवाह रोकथाम हेतु दल गठित किये जायें। सभी शासकीय कॉलेज/स्कूलों में अक्षय तृतीया के पूर्व बाल विवाह न होने पाये इस हेतु विद्यार्थियों को जागरूक बनाया जाये। 28 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायत के पंच/सरपंच, सचिव बाल विवाह न होने देने की शपथ लेंगे और यह शपथ पंचायत में जगह-जगह चस्पा करेंगे। 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पूर्व स्कूली बच्चों, आंगनवाडी के बच्चों की रैली निकाली जायेगी। आंगनवाडी केन्द्र पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने सूचना तंत्र का गठन करेंगे। जिसमें शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह के सदस्य, शौर्यादल के सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव आदि हो सकते हैं। अक्षय तृतीया के पूर्व स्व सहायता समूह की दीदीयां गांवों में समूह में चर्चा कर बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रयास करेगी। खण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगी। विवाह में सेवा देने वाले प्रदाताओं जैसे प्रिन्टिग प्रेस, हलवाई, केटरर, धर्मगुरू, बैन्डवाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया जन प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवायें न देने की अपील की जायेगी। अन्तर्विभागीय समन्वय से बाल विवाह की सूचना एवं रोकथाम हेतु ब्लाक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाये। कंट्रोल में उपयोग लाये जा रहे दूरभाष नम्बर का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना, सभी तरह की हेल्पलाइन 1811098100 अनुविभागीय कार्यकर्ता, परियोजना कार्यालय एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के दूरभाष नं. भी उपलब्ध करायें जावें। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल ीजजचेध्ध्ेजवचबीपसकउंतपंहमण्ूबकण्हवअण्पद पर शिकायत दर्ज करने का भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा। विवाह स्थल में वर-वधु के उम्र संबंधित दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कराया जाये। बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित दल द्वारा बाल विवाह पर निगरानी रखी जायेगी। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश