ओवैसी के पार्टी पर लगे आरोप पर कोर्ट ने माँगा जवाब
1 min readदिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पार्टी के पंजीकरण रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट ने चुनाव आयोग और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने असदुद्दीन की पार्टी पर धर्म के नाम पर वोट मांगने और मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम ने संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है. अदालत ने मामले कि सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर को तय कर की है.