मतगणना स्थल पर प्रभावशील रहेगी धारा 144
1 min readसतना – लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा द्वारा मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये मतगणना स्थल पर 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि में 3 जून की रात्रि 8 बजे से 4 जून को मतगणना कार्य पूर्ण होने और परिणाम घोषित होने तक की अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने या चलने पर प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में किसी भी प्रकार की सभा करने, रैली एवं जुलूस निकालने एवं लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। विजयी प्रत्याशी को सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर जुलूस निकालने की अनुमति होगी।
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