April 29, 2024

एमपी में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू

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भोपाल – मध्य प्रदेश में नए साल के पहले मोहन सरकार नशे पर नकेल कसने की तैयारी में नजर आ रही है. नए साल के जश्न से पहले मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा. जिसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न से पहले ही हुक्का बार समेत दूसरे नशे के स्थानों पर एक्शन शुरू हो जाएगा।

तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू होने के बाद अगर कोई हुक्का बार चलाता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ तीन साल की सजा का प्रावधान होगा. इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा. खास बात यह है कि अब भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्तरां में भी हुक्का नहीं परोसा जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राष्ट्रपति से मिल चुकी है मंजूरी

बता दें कि राज्य सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लाई थी, इसे इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ऐसे में अब नशे के खिलाफ यह अधिनियम देश में लागू हो गया है. अब प्रदेश में नशे के लिए हुक्का बार समेत कोई संचालित नहीं किए जाएंगे।
दरअसल, नए साल के जश्न में नशे का कारोबार भी जमकर फलता फूलता है. ऐसे में मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है. राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के सभी बड़े शहरों में एक्शन की तैयारी की जा रही है।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश

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