ओपिनियन पोल पर लगा प्रतिबंध
1 min readसतना – जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रचलित है। विभिन्न प्रांतों से इस आशय की सूचना निरंतर प्राप्त हो रही है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा ओपिनियन पोल के परिणामों को विभिन्न तरीके से प्रचलित, प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया से निर्वाचन की निष्पक्षता पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 55 क / 4 / Poll day Management/2023/14126 भोपाल दिनांक 11/11/2023 द्वारा जारी Standard Operating Procedure (SOP) के संबंध में निर्देशों के अनुक्रम में मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित ओपीनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रसारित करने पर प्रतिबंध किया जाना है। उक्त (SOP) के संदर्भ में सतना जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 61- चित्रकूट, 62- रैगांव, 63-सतना, 64-नागौद एवं 67 रामपुर बाघेलान जिला सतना से संबंधित किसी भी प्रकार के ओपीनियम पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक्स मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित प्रसारित करने को मतदान समापन के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व से अर्थात दिनांक 15/11/2023 को सायं 06:00 बजे से मतदान दिनांक 17/11/2023 को मतदान समाप्ति होने तक पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
नोडल अधिकारी एम.सी.एम.सी. प्रकोष्ठ इसकी निगरानी के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगे। यह आदेश के जारी होने के पश्चात नियत अवधि के भीतर यदि कोई भी प्रिंट मीडिया अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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