लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण हुआ आवश्यक
1 min readसतना – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा दिनांक 09/10/2023 को किए जाने के कारण जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने के फलस्वरूप लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण आवश्यक हो गया है, जिसके परिपालन में अनुराग वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट सतना, जिला सतना अंतर्गत समस्त विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर का उपयोग करने हेतु अनुमति देने के लिए जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने उपखण्ड अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अधिकृत करता हूँ लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रदान करने के लिए अधिकारी अधिकृत होगें। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रात्रि 10:00 बजे के पश्चात सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि में कतिपय विशेष परिस्थितियों में (इनस्पेसफिक केसेस) शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेंगे, परन्तु जिसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता जन सामान्य में लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना बीमार, वृद्ध एवं छात्रों की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर के उपयोग की कोई भी अनुकति नहीं दी जा सकेगी।
प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि तथा समय अंकित करेंगे। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त / अधिकृत अधिकारी को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन उपयोग की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी की जा सकेगी।
कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी वाहन में किया जाना है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं विवरण देते हुए अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन में भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दण्डनीय उपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारियों को पृष्ठांकित की जावेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य के संलग्न अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों जिन्हें कि कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक के उपयोग की आवश्यकता है, उन पर प्रभावशील नहीं होगा।
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