April 29, 2024

जिला पंचायत के वार्ड एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण संपन्न

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सतना- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 30 एवं 129ड़ के साथ पठित म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के तहत जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियिम 1993 की धारा 25 के साथ गठित म.प्र. पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 (2) के तहत जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष पदो के आरक्षण की कार्यवाही बुधवार को संपन्न की गई।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिये बुधवार को जिला पंचायत के सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की उपस्थिति में जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की कार्यवाही संपादित हुई। इसके अनुसार जिला पंचायत के कुल 26 निर्वाचन क्षेत्रों में वार्ड क्रमांक 1, 3 अनुसूचित जाति (मुक्त), वार्ड क्रमांक 2, 5, 25 अनुसूचित जाति (महिला), वार्ड क्रमांक 7, 17 अनुसूचित जनजाति (मुक्त), वार्ड क्रमांक 13, 24 अनुसूचित जाति (महिला), वार्ड क्रमांक 12, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त), वार्ड क्रमांक 4, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) तथा वार्ड क्रमांक 8, 9, 11, 15, 18, 20,

अनारक्षित (मुक्त) एवं वार्ड क्रमांक 6, 10, 14, 16, 22, 26 को अनारक्षित (महिला) वर्ग के लिये आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर अनुराग वर्मा की उपस्थिति में जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण की कार्यवाही संपादित की गई। जिसमें जनपद पंचायत रामनगर को अनुसूचित जाति,

जनपद पंचायत सोहावल को अनुसूचित जनजाति, जनपद पंचायत मैहर को अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) एवं जनपद पंचायत नागौद, उचेहरा एवं मझगवां को अनारक्षित (महिला) वर्ग के लिये आरक्षित किया गया है तथा जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, अमरपाटन को अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। इस मौके पर एसडीएम सिटी सुरेश जादव, परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा एवं विभिन्न जनपद क्षेत्रो से आये आमजन उपस्थित थे।

सतना से ब्यूरो चीफ आहेश लारिया की रिपोर्ट

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