May 2, 2024

मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचनालाय द्वारा स्कूल टीसी को लेकर आदेश जारी किया

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भोपाल- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जिला परियोजना समन्वयक को आदेशित किया गया है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र(टीसी) के बिना साला में प्रवेश नहीं होने देने के संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी किया गया है,जिसमें कहा गया है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र(टीसी) के बिना शाला में प्रवेश नहीं दिए जाने के संबंध में पूर्व में जारी संदर्भित पत्र दिनांक 2812 2020 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन के सेक्शन 5 के अनुक्रम में निरस्त किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई के प्रावधान प्रभाव सील होंगे विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा किंतु अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से स्थान्तरण का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा कक्षा 9 से 12 की कक्षा में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता 1973 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

भारत विमर्श भोपाल म०प्र०

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