मध्यप्रदेश संचनालय पेंशन निधि बीमा भोपाल ने किया आदेश जारी
1 min readभोपाल- मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पी० पी०ओ० परिवार पेंशन का नाम अंकित होने के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिसमें मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि यदि पेंशन का परिवार पेंशनर के साथ संयुक्त खाता है पीपीओ पर संयुक्त फोटो चश्मा है तथा परिवार पेंशनर का नाम पेंशन भुगतान आदेश में अंकित है उन पेंशनरों की मृत्यु की दशा में परिवार पेंशन प्रारंभ करने के लिए फार्म 42 भरने की आवश्यकता नहीं होगी बैंक स्वतः परिवार पेंशन प्रारंभ कर देगी इसलिए सभी पेंशनरो से अनुरोध किया गया है कि अपने खाते को संयुक्त खाते में परिवर्तित करा लें।
भारत विमर्श भोपाल म०प्र०