कश्मीर में मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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25/11/2006 photo by altaf zargar srinagar/ soldier stand near the body of militanted who was killed in a gunbattle between Muslim rebels and army soldiers in the village of Neldora in Shopian District some 75 kms south of Srinagar
नई दिल्ली : बीते दिन जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की गोलीबारी में पत्थरबाजों की मौत के बाद मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसके खिलाफ मेजर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आपको बता दें कि कोर्ट ने पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुये आज दर्ज FIR पर अंतरिम रोक लगान का आदेश दे दिया है तथा केंद्र और राज्य सरकार से इसपर जवाब मांगा है। इस अंतरिम रोक ने मेजर तथा उनके परीवार को एक तरह से राहत प्रदान की है।
27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में दो पत्थारबाजों की मौत हो गई थी। इसको लेकर वहां काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे। इस फायरिंग का आदेश देने को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में विरोध हुआ था।
इसको लेकर मेजर आदित्नेय के पिता ने खुद मोर्चा संभालते हुये सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में उनके सैन्य अधिकारी बेटे को आरोपी बना कर मनमाने तरीके से काम किया है। ये जानते हुए भी कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और सेना शांतिपूर्वक काम कर रही थी, जबकि हिंसक भीड़ की वजह से वो सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी तौर पर करवाई करने के लिए भीड़ ने मजबूर किया. सेना का ये काफ़िला केंद्र सरकार के निर्देश पर जा रहा था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे।