कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना ने जारी किया आदेश
1 min readचित्रकूट- सतना दिनांक 31-05-2021 पर स्पष्टीकरण देते हुये यह स्पष्ट किया गया है की जैसे किराना दुकाने, फल ,एवं सब्जियाँ ,डेरी,दुग्ध केंद्र,आटा चक्की ,पशु आहार की दुकाने,कृषि उपज मंडी, खाद बीज/ कीटनाशक/कृषियंत्र की दुकाने, मोहल्ले/ कालोनी,ग्रामों की एकल दुकाने सुबह 06:00 बजे से रात्री 10:00 बजे तक खुल सकेंगी इन पर 50% दुकाने खोलने का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अतः यह प्रतिष्ठान रविवार के अतिरिक्त शेष 06 दिवशों में उपरोक्त समयावधि में खुल सकेंगी। उपरोक्त वर्णित प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त शेष दुकानें परिशिष्ट क्र॰-3 अनुसार 50% नियम के अनुसार ह अनुविभागीय दण्डयाधिकारी द्वारा निर्धारित जोन के लिए विनिर्दिष्ट किए गए दिनों मे शासन के आदेशानुसार 50% के नियम का पालन करते हुये रात्रि 10:00 बजे तक खोली जा सकेगी। सभी वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की होम डिलेवरी पूर्वानुसार निर्वाध जारी रहेगी।
जावेद मोहम्मद विशेष सवांददाता भारत विमर्श चित्रकूट म०प्र०