अनलॉक को लेकर सतना कलेक्टर का आदेश जारी
1 min readसतना- 29 मई 2021 के अनुसार कोरोना कर्फ्यू में चरण वध्य तरीके से छूट देने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं जिस संबंध में जिला प्रबंधन समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।
1- मेडिकल एवं चिकित्सा प्रतिष्ठानों को कर्फ्यू से पूर्णतः छूट रहेगी ।परिशिष्ट-2 में सम्लित गतिविधियों को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक छूट रहेगी।इसके अतिरिक्त वर्तमान में बाजार सुबह6 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेगी।
2- गली/मोहल्लों /ग्रामीण क्षेत्र में एकल दुकाने सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेगी।
3- नगरीय क्षेत्र के बाजार 50% दुकाने ही खुल सकेगीं
4- खुदरा सब्जी मंडिया आगामी आदेश तक पूर्णतः बन्द रहेगी,ठेला एवं एकल दुकानों द्वारा वर्तमान ब्यवस्था अनुसार सब्जी की विक्री की जा सकेगी।
5- जिन उपखण्ड में रेड जॉन नहीं है वहाँ स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार बाजार का समय रात्रि10 बजे तक बढाया जा सकेगा।
6- रेस्टोरेंट कुल क्षमता की 50%के साथ बाजार समय अनुसार खुल सकेंगे एवं रात्रि 10 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे।
7- विवाह में दोनों पक्षों एवं पंडित, नाई,आदि मिलाकर अधिकतम 20 लोंगों की अनुमति रहेगी।विवाह से दो दिवस पूर्व संबंधित थाने में सभी सम्लित होने वाले ब्यक्तियों के नाम की पूर्ण सूचना देना होगा।
8- मदिरा प्रतिष्ठान आबकारी विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगे।
9- प्रत्येक रविवार को पूर्ण समय एवं प्रत्येक दिवस रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू निरंतर जारी रहेगा।
जावेद मोहम्मद विशेष सवांददाता भारत विमर्श चित्रकूट म०प्र०

