कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का जारी हुआ आदेश
1 min readचित्रकूट- सतना जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी आदेश को पुनः रक्षित आदेश जारी किया सतना जिले के पूर्व आदेशानुसार 8-5- 2021 को सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था उक्त कोरोना कर्फ्यू दिनांक 16 मार्च 2021 को रात 11:00 बजे तक निरंतर लागू किया गया है ।कोई भी व्यक्ति शादी- विवाह अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम के लिए सतना जिले के बाहर नहीं जा सकता और ना ही इस हेतु किसी स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी और यदि कोई भी व्यक्ति किसी सामूहिक कार्यक्रम में जिला या राज्य से बाहर जाएगा या अन्य राज्य से वापस आएगा तो उसको 7 दिन के लिए क्वारन्टीन टकिया जाएगा । 31 मई 2021 तक शादी- विवाह व अन्य सामूहिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित हो रहेंगे। सतना जिले की उत्तर प्रदेश से लगी सीमाएं सभी बंद रहेंगे और अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए क्वारन्टीन किया जाएगा। जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में मुख्य बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। राशन किराना की दुकान केवल गली मोहल्ले में सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक खोला जाएगा। सब्जी मंडी पूर्णतः बंद रहेगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
जावेद मोहम्मद विशेष सवांददाता भारत विमर्श चित्रकूट म०प्र०