कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने किया आदेश जारी
1 min readसतना- कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश जारी किया गया है।सतना जिले के सिमा क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू की अवधि पूर्व आदेशानुसार 08 मई 2021 को सुबह 06 बजे तक निरंतर किया गया है साथ ही सीमा वर्ती जिला रीवा एवं पन्ना में 06 -05-2021 की सुबह06 बजे तक टोटल कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है।जिससे की कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके ।साथ ही राशन आदि की 06-5 -2021 की सुबह06 बजे तक बंद रहेंगी राशन की होम डिलेवरी की सुविधा रहेगी। चिकित्सीय प्रयोजन अथवा आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी ब्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं रहेगी।
जावेद मोहम्मद विशेष सवांददाता भारत विमर्श चित्रकूट म०प्र०