दीपावली मेले में गीले नारियल, अगरबत्ती, धूप और कपूर की बिक्री पर प्रतिबंध
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6 से 10 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश, एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने धारा 163 के तहत जारी किए निर्देश
चित्रकूट – धर्मनगरी चित्रकूट में दीपावली अमावस्या मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा निर्णय लिया है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कामदगिरि परिक्रमा मार्ग सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर गीले नारियल, अगरबत्ती, धूप एवं कपूर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी मझगवां, जिला सतना महिपाल सिंह गुर्जर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 4 नवंबर 2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार दीपावली अमावस्या मेला 6 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा। इस दौरान देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चित्रकूट पहुंचने की संभावना है। अत्यधिक भीड़भाड़ और अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश के तहत 6 से 10 नवंबर तक नगर परिषद चित्रकूट क्षेत्रांतर्गत कामदगिरि परिक्रमा मार्ग एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर गीले नारियल, अगरबत्ती, धूप तथा कपूर का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारी या व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
जावेद मोहम्मद विशेष संवाददाता भारत विमर्श चित्रकूट मध्य प्रदेश।
