June 26, 2024

आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने निलंबित शस्त्र लाइसेंस किए बहाल

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सतना – भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र क्रं. ECI/PN/23/2024 दिनाक-1603 2024 द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा उपरात आदर्श आचरण सहिता प्रभावशील होने से कार्यालयीन आदेश क्र. 677/ई/15-25/निर्वा./MCC/2024 दिनाक 16.03 2024 द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सतना/मैहर के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये है। जिला अंतर्गत (NDAL & ALIS) पोर्टल में दर्ज शस्त्र लायसेंसो की जानकारी पुलिस अधीक्षक एवं सबंधित थानो को प्रेषित की गई है। (NDAL & ALIS) पोर्टल के माध्यम से शस्त्र लायसेंसो में 18 अंक का UIN NO. जारी है।
अवर सचिव, म०प्र०शासन, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 16- 498/2011/बी-11/दो दिनांक-08.12.2020 के पालन में शासन निर्देश के बावजूद ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा दो से अधिक आग्नेयास्त्र धारण किये गये है उनका तीसरा शस्त्र इस कार्यालय की अनुमति के बगैर वापस न किया जावें।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 उपरांत आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने से वर्तमान स्थिति तक नवीनीकृत / वैद्य शस्त्र लायसेंसो में दर्ज वैद्य शस्त्र को नियमानुसार कार्यवाही उपरांत प्रदाय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश

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