Model Code of Conduct (आचार संहिता) लगी
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नई दिल्ली – लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके तहत देशभर में अभियान चलाकर सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतारे जाएंगे. यही नहीं, सरकारी योजनाओं के होर्डिंग भी उतार दिए जाएंगे. आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी सीधे चुनाव आयोग को की जा सकती है. आयोग तेज रफ्तार से इस पर कार्रवाई करेगा. बता दें कि जहां एक तरफ आचार संहिता को लेकर लोगों में जानकारी की कमी का फायदा उठाकर सरकारी अधिकारी काम करने से इनकार कर देते हैं. वहीं, लोगों में भी ये गलत धारणा है कि आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं पर लागू होती है. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो सावधान हो जाएं।
राजनीतिक दल या नेता ही नहीं, अगर आम आदमी भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है. हालांकि, आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इस दौरान सभी सरकारी कामकाज बंद नहीं होते हैं. लिहाजा, अगर कोई सरकारी अधिकारी आपके काम को करने से इनकार कर देता है तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या कहते हैं. बता दें कि आपकी जिंदगी से जुड़े जरूरी काम आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सूरत में बंद नहीं होंगे. जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए।
कौन-से काम आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं रुकेंगे
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय जा सकते हैं. कोई भी अधिकारी इसके लिए मना नहीं कर सकता है. वहीं, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने क काम भी इस दौरान जारी रहेगा. बिजली-पानी, साफ-सफाई से जुड़े काम सुचारू तौर पर होते रहेंगे. वहीं, आप इलाज के लिए आर्थिक सहयोग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे. प्रशासन को सड़कों की मरम्मत का काम जारी रखना होगा. इसके अलावा किसी भी चालू परियोजना पर रोक नहीं लगेगी. आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई अधिकारी आपके ये जरूरी काम नहीं टाल सकता है. अगर आपने मकान के नक्शे के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है तो वो पास होगा. हालांकि, इसके लिए नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे।
आदर्श आचार संहिता में कौन से काम रहेंगे पूरी तरह बंद
चुनावों की तारीख का ऐलान होने और आचार संहिता लागू होते ही कोई भी नेता या अधिकारी सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है. इसके साथ ही नए कामों की स्वीकृति भी नहीं दी जा सकेगी. जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू होगी, वहां सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगेंगे. वहीं, पहले से लगे होर्डिंग्स हटा दिए जाएंगे. संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे. सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाए जाएंगे. सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और राजनीतिक हस्तियों के फोटो लगाने पर रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति या नेता सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया में नहीं दे सकेगा. इस दौरान आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने समय सावधानी बरतें. आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है. कोई भी मैसेज शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियम पढ़ लें।
वोटिंग से 24 घंटे पहले और मतदान वाले दिन के नियम
मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी. मतदान से एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले से किसी भी तरह की बैठक पर रोक रहेगी. पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती नहीं होगी. चुनाव के दौरान माना जाता है कि प्रत्याशी शराब बांटते हैं. लिहाजा, वोटर्स को शराब बांटना भी आचार संहिता में मना है. चुनाव अभियान के लिए रोड शो, रैलियों या किसी दूसरी वजह से यातायात में रुकावट आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है. चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के आसपास चुनाव चिह्नों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. केवल चुनाव आयोग से वैध ‘गेट पास’ पाने वाले व्यक्ति ही मतदान बूथ पर जा पाएंगे।
भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश