BH सीरीज की नंबर प्लेट किन्हें और कैसे मिलेगी
1 min readदिल्ली – सरकार अब रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को भी BH सीरीज में लाने की सुविधा देने का नियम लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। उसके बाद उन्हें नियमों में तब्दील किया जाएगा। मौजूदा रजिस्टर्ड गाड़ियों को BH सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए टैक्स चुकाने का नियम भी लाने की बात इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में की गई है। इस बारे में सरकार को सुझाव आए थे। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार मोटर वाहन नियम-48 में संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक वाहन के मालिक को अपने वाहन को दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति देती है। 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को नए राज्य में ट्रांसफर करना होता है जहां इसे चलाया जा रहा है। ऐसे समय में BH सीरीज नंबर प्लेट मालिकों को सुविधा होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को मूल राज्य से नए राज्य में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
BH नंबर पूरे देश में मान्य है। यह मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए है, या जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कंपनी की देश में चार या अधिक राज्यों में मौजूदगी हो। आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं।
अभी तक नए वीइकल्स के लिए ही BH सीरीज के नंबर जारी किए जा सकते थे। हालांकि, अब पुराने कार मालिकों के लिए भी मौका है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जो आपको वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा। इससे यह साबित होगा कि आप के चक्कर में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने वाहन के BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में BH सीरीज रजिस्ट्रेशन होता है। 20 हजार से ज्यादा वाहनों को BH सीरीज नंबर मिल भी चुका है।
भारत विमर्श भोपाल म०प्र०