राज्य शासन ने दीपावली को लेकर आदेश जारी किया
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भोपाल – राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 सहपठित धारा 346 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1656 की धारा 163 सहपठित धारा 426 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर्व के अवसर पर स्थानीय, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों के द्वारा दीपावली पर्व हेतु निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक ,दीपमालाएं तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय हेतु नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत लाये जाने तथा विक्रय किये जाने पर पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें बाजार एवं तह बाजारी के कर, शुल्क से छूट प्रदान किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 05 नवम्बर 2022 तक ही प्रभावशील होगा।
यह आदेश का समस्त नगरीय निकायों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया करने को कहा गया है।
भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश