डॉ०एस०बी०सिंह को राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना
1 min readसतना- जिला अस्पताल के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ एस बी सिंह को राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना। नेशनल क्वालटी एनसोरेंश अवार्डों से नवाजे गए सतना के सरदार वल्लभभाई पटेल के तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिचक डॉ एस बी सिंह वर्तमान में संविदा कर्मी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक अपीलकर्ता को समयावधि पर जानकारी नही देने पर और अधिनियम धारा 7 ( 8) ( 2) एवं 7 (8) (3) का उल्लंघन किये जाने पर पीठा सीन अधिकारी राहुल सिंह राज्य सूचना आयुक्त ने चाही गई जानकारी अभद्रता पूर्वक,जानबूझकर और बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारणों से उपलब्ध न कराने के कारण प्रतिदिन ₹250 के मान से ₹15000 का जुर्माना लगाया गया है जो कि 1 माह के अंदर नहीं दिए जाने पर शासित की राशि वसूली के निर्देश दिए गए हैं उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी धर्मेंद्र दुबे द्वारा फरवरी 2019 की वाहन पार्किंग की निविदा 11 -2 -2019 की कार्यवाही और निविदा कारों के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा वाहन पार्किंग की निविदा 2017-18-19 में कब कब निकाली गई और उसकी कार्यवाही प्रतिलिपि मांगी गई थी जो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी डॉ एस बी सिंह द्वारा 30 दिवस के अंदर नहीं दी गई और जानबूझकर देने से रोका गया था ।जिसको लेकर राज सूचना आयोग ने तत्कालीन डॉ एस बी सिंह के ऊपर 15000 का जुर्माना लगाया ।
आहेश लारिया ब्यूरो चीफ भारत विमर्श सतना म०प्र०