नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को
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सतना- 08 सितम्बर 2021/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 को जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, चेक बाउन्स, क्लेम, हिन्दू विवाद अधिनियम, बैंक रिकवरी, सर्विस संबंधी एवं न्यायालय में लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन, जलकर एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान से चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति पश्चात 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
नेशनल लोक अदालत में मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट (शर्तों के अधीन) घोषित की गई है। यह छूट 11 सितम्बर के पश्चात समाप्त हो जावेगी।
भारत विमर्श सतना म०प्र०