September 21, 2024

कलेक्टर कार्यालय से सीमांकन को लेकर आदेश जारी

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सतना- क्रमांक 1274/18/भू-अभि०मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अधीन सीमाकंन आवेदन प्राप्त होने पर सीमाकंन किये जाने हेतु विस्तृत नियम निर्देश मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21सितंबर 2018 दिनांक19-12-18 के माध्यम से समस्त तहसीलों को प्रषित किये गए हैं परन्तु अभी भी यह देखने मे आ रहा है कि सीमाकंन कार्य करते समय सीमाकंनकर्ता द्वारा उक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। निजी भूमि का सीमांकन कार्य करते समय यदि उससे लगी हुई शासकीय भूमि हो तो सीमांकन कर्ता को सर्वप्रथम शासकीय भूमि के पूरे रकवे को सीमांकन द्वारा सुनिश्चित किया जाकर ही निजी भूमि का सीमांकन किया जाए तथा भूमिस्वामी का कुल काविज का रकवा स्पष्ट विवरण सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित किया जाए।सीमाकंन कर्ता का सीमाकंन प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप दो/तीन में समस्त विवरण सहित होना चाहिए

जावेद मोहम्मद विशेष संवाददाता भारत विमर्श चित्रकूट म०प्र०

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