February 19, 2026

वन टाइम टैक्स लागू,7.5 टन से कम वाणिज्यिक वाहनों को राहत

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वन टाइम टैक्स लागू,7.5 टन से कम वाणिज्यिक वाहनों को राहत
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जौनपुर – परिवहन विभाग ने छोटे वाणिज्यिक वाहन संचालकों को बढ़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था लागू की हैं। 7500 किलोग्राम से कम भार क्षमता वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स प्रणाली शुरू की गई है। अब इन वाहनों के मालिकों को निजी वाहनों की तरह एक बार ही रोड टैक्स जमा करना होगा,जिसके बाद पंद्रह वर्षों तक अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अब तक छोटे और बड़े सभी वाणिज्यिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर रोड टैक्स देना अनिवार्य था। इससे वाहन मालिकों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार यह सुविधा केवल 7500 किलोग्राम से कम वाहनों पर लागू होगी। 7500 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के लिए पहले की तरह ही त्रैमासिक या वार्षिक रोड टैक्स व्यवस्था जारी रहेगी।

20 और 21 फरवरी को लगेगा विशेष कैंप

प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से वाहन स्वामियों का अवगत कराने के लिए एआटीओ कार्यालय में 20और 21 फरवरी को विशेष कैंप लगाया जा रहा है। परिसर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक परिवहन मेले का आयोजन किया गया है। एआटीओ सतेंद्र कुमार सिंह ने सभी वाहन स्वामियों से अपील किया है कि वह इसमें भाग लेकर जानकारी प्राप्त करने के साथ इसका लाभ उठाएं।

इस प्रकार लगेगा वन टाइम टैक्स
-किराये या पारिश्रमिक दोपहिया वाहन: वाहन मूल्य का 12.5 फीसदी
-तिपहिया मोटर कैब: 7 फीसदी
-10 लाख रुपये तक के मोटर/ मैक्सी कैब :12.5 फीसदी
-निर्माण उपस्कर /विशेष प्रयोजन यान : छह फीसदी
-3000 किग्रा से अधिक सकल भार यान: तीन फीसदी
-3000 से 7500 किग्रा तक के वाहन: छह फीसदी

अमरजीत सिटी रिपोर्टर भारत विमर्श जौनपुर उत्तर प्रदेश

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