कोविड-19 को लेकर के मध्य प्रदेश शासन द्वारा गाइडलाइन जारी 30 जून तक यह नियम रहेंगे लागू
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भोपाल- राज्य शासन ने जिम और फिटनेस सेंटर्स खोलने की सशर्त अनुमति दी।
बाजार का समय सुबह 9 से रात 8 बजे तक रहेगा। इसी अवधि में बाजार , शॉपिंग मॉल ,जिम और निजी कार्यालय भी खोले जा सकेंगे।
शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
शादी विवाह में अधिकतम 50 लोगो की अनुमति रहेगी।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
रविवार को नगरीय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
स्टेडियम भी खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नही रहेगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स भी 50 फीसदी क्षमता पर ही संचालित होंगे।
रेस्टुरेंट एवं क्लब रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता से खुले रहेंगे । होटल लॉज पूर्ण क्षमता से खुल सकेंगे।
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे किंतु एक समय मे 6 से ज्यादा लोगो को अनुमति नही रहेगी।
वैवाहिक आयोजनों के सम्बंध में सरकार ने दी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग मे निर्देश दिए थे कि शादी विवाह मे दोनों पक्षो से 20-20 लोगो को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इन सभी व्यक्तियों को कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
राज्य शासन के गृह विभाग ने इन निर्देशों मे राहत प्रदान करते हुए समारोह मे शामिल होने की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है।वही वैवाहिक कार्यक्रम मे शामिल होने वाले लोगों के कोविड टेस्ट की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है।
भारत विमर्श भोपाल म०प्र०