BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट पर लगी रोक
1 min readजबलपुर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. के जबलपुर की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मानहानि के एक मामले में उनके (शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा के) खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. ये आदेश विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने जारी किया थे. यहां की विशेष अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में ‘वचन पत्र’ प्रस्तुत नहीं करने के लिए चौहान और शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, अब अदालत ने कहा है कि दोनों नेता आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें व्यस्त हैं।
भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश