सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टॉरल बॉन्ड पर रोक लगायी
1 min readनई दिल्ली – SBI को राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टॉरल बॉन्ड के ज़रिये मिले चंदे की जानकारी ECI को देने के लिये कहा। ECI को 31 मार्च तक इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल सार्वजनिक करने के लिये कहा। “राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में वोटरों को जानने का अधिकार है” “यह सूचना के अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है” पार्टियों के पास चंदा कहां से आया अब बताना होगा। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया , मोदी सरकार द्वारा लाये गये थे इलेक्टॉरल बॉन्ड ,सरकार के इस कार्यक्रम के खिलाफ ADR ने कोर्ट में अपील की थी, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया।
भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश